भारत में किशोर अपराध। (Juvenile Crime in India in Hindi.)
जब किसी नाबालिग बच्चे के द्वारा जो की 18 वर्ष की आयु से कम है वह किशोर कहलाता है और जब उसके द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा अपराध किया जाता है, जिस आपराधिक गतिविधियों को वयस्कों के द्वारा किया जाता है, जैसे; हत्या, सामूहिक बलात्कार, डकैती, आतंकवादी हमले। एक युवा अपराधी का जिक्र करते समय किशोर शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन भारत में एक किशोर को अपराधी घोसित करने के लिए उसका 14 वर्ष का होना आवश्यक है और आज के समाज में किशोर इन सभी आपराधिक मामलों में बड़ी संख्या में शामिल होते साबित हुएँ हैं।