भारत में किशोर अपराध। (Juvenile Crime in India in Hindi.)

bharat mein kishor apradh

जब किसी नाबालिग बच्चे के द्वारा जो की 18 वर्ष की आयु से कम है वह किशोर कहलाता है और जब उसके द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा अपराध किया जाता है, जिस आपराधिक गतिविधियों को वयस्कों के द्वारा किया जाता है, जैसे; हत्या, सामूहिक बलात्कार, डकैती, आतंकवादी हमले। एक युवा अपराधी का जिक्र करते समय किशोर शब्द का प्रयोग किया जाता है लेकिन भारत में एक किशोर को अपराधी घोसित करने के लिए उसका 14 वर्ष का होना आवश्यक है और आज के समाज में किशोर इन सभी आपराधिक मामलों में बड़ी संख्या में शामिल होते साबित हुएँ हैं।