भारतीय नागरिक के मौलिक कर्त्तव्य। (Fundamental Duties of Indian Citizen in Hindi.)
किसी ज्ञानवान पुरुष द्वारा यह कहा गया है की “महान शक्तियों के साथ ही बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आती हैं”, इसी प्रकार से हमारे भारत के संविधान के द्वारा जैसे अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार (आम नागरिक के हाथों में स्वतंत्रता और सशक्तता की शक्तियाँ प्रदान करना) प्रदान की गयी है ठीक वैसे ही संविधान ने उन्हें मौलिक कर्त्तव्य (आम नागरिकों की अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियाँ) भी प्रदान कियें हैं, जो की संविधान में “भारतीय नागरिक के मौलिक कर्त्तव्य (Bhartiya Nagrik ke Maulik Kartavya)” के नाम से अंकित है।